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Solan News: सोलन जिले में निर्माण गतिविधियों और पहाड़ियों के कटान पर पूर्ण प्रतिबंध, डीसी ने जारी किए आदेश
Mon, 06 Jul 2026 11:50 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन
Updated Mon, 06 Jul 2026 11:50 PM IST
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मानव सुरक्षा व पर्यावरण संरक्षण के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत फैसला
जिला प्रशासन ने सिर्फ आपातकालीन और जनहित के कार्यों को ही दी गई छूट
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। जिले में मानव सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया गया है। जिला दंडाधिकारी एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सोलन के अध्यक्ष मनमोहन शर्मा ने इस संबंध में कड़े आदेश जारी किए हैं।
आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला प्रशासन ने पूरे जिले में सभी प्रकार के गैर-आवश्यक निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी है। आधिकारिक आदेशों के अनुसार, सोलन जिले में निजी विकास के लिए की जाने वाली गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध रहेगा। इसमें पहाड़ियों का अवैज्ञानिक कटान, किसी भी प्रकार की नई निर्माण गतिविधियां, अन्य सभी गैर-आवश्यक विकास कार्य शामिल है। प्रशासन ने यह कदम मानसून और आपदा के समय होने वाले भूस्खलन के खतरों को कम करने और जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया है। जिला दंडाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध केवल निजी व गैर-आवश्यक कार्यों पर लागू होगा। आम जनता की सुविधा और राहत से जुड़े महत्वपूर्ण सार्वजनिक कार्यों पर यह आदेश प्रभावी नहीं होंगे। इसमें आपदा से प्रभावित हुई अधोसंरचना का पुनरुद्धार, सड़कों की मरम्मत और रखरखाव पेयजल एवं जलापूर्ति योजनाएं, विद्युत आपूर्ति बहाल रखना समेत अन्य सभी प्रकार की आपातकालीन सुविधाएं शामिल है।
ज़िला प्रशासन द्वारा जारी किए गए ये सख्त आदेश तुरंत लागू कर दिए गए हैं, जो आगामी 31 अगस्त 2026 तक पूरे सोलन ज़िले में प्रभावी रहेंगे। प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों और स्थानीय नागरिकों से इन नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है, ताकि किसी भी संभावित प्राकृतिक आपदा के खतरे को टाला जा सके।
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जिला प्रशासन ने सिर्फ आपातकालीन और जनहित के कार्यों को ही दी गई छूट
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। जिले में मानव सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया गया है। जिला दंडाधिकारी एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सोलन के अध्यक्ष मनमोहन शर्मा ने इस संबंध में कड़े आदेश जारी किए हैं।
आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला प्रशासन ने पूरे जिले में सभी प्रकार के गैर-आवश्यक निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी है। आधिकारिक आदेशों के अनुसार, सोलन जिले में निजी विकास के लिए की जाने वाली गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध रहेगा। इसमें पहाड़ियों का अवैज्ञानिक कटान, किसी भी प्रकार की नई निर्माण गतिविधियां, अन्य सभी गैर-आवश्यक विकास कार्य शामिल है। प्रशासन ने यह कदम मानसून और आपदा के समय होने वाले भूस्खलन के खतरों को कम करने और जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया है। जिला दंडाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध केवल निजी व गैर-आवश्यक कार्यों पर लागू होगा। आम जनता की सुविधा और राहत से जुड़े महत्वपूर्ण सार्वजनिक कार्यों पर यह आदेश प्रभावी नहीं होंगे। इसमें आपदा से प्रभावित हुई अधोसंरचना का पुनरुद्धार, सड़कों की मरम्मत और रखरखाव पेयजल एवं जलापूर्ति योजनाएं, विद्युत आपूर्ति बहाल रखना समेत अन्य सभी प्रकार की आपातकालीन सुविधाएं शामिल है।
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ज़िला प्रशासन द्वारा जारी किए गए ये सख्त आदेश तुरंत लागू कर दिए गए हैं, जो आगामी 31 अगस्त 2026 तक पूरे सोलन ज़िले में प्रभावी रहेंगे। प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों और स्थानीय नागरिकों से इन नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है, ताकि किसी भी संभावित प्राकृतिक आपदा के खतरे को टाला जा सके।
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