फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   GRAP restrictions in force in Delhi-NCR; entry of non-BS-VI vehicles banned

Delhi NCR News: दिल्ली-एनसीआर में ग्रेप की पाबंदियां लागू, गैर-बीएस-6 वाहनों की एंट्री पर रोक

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 09:29 PM IST
विज्ञापन
बॉर्डरों पर 24 घंटे तैनात रहेंगी पुलिस और ट्रैफिक टीमें, नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को लौटाया जाएगा, वैध पीयूसीसी रखना भी अनिवार्य
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। अगर आप वाहन लेकर घर से निकलने की तैयारी कर रहे हैं तो पहले यह जरूर जांच लें कि आपका वाहन बीएस-6 मानक का है या नहीं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रेप) के तहत प्रतिबंध लागू किए जा रहे हैं। इसके मद्देनजर दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक पुलिस समेत संबंधित विभागों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। सभी प्रमुख बॉर्डरों पर पुलिस और अन्य विभागों की टीमें तैनात की गई हैं, जो 24 घंटे निगरानी करेंगी।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की नई दिल्ली रेंज के पुलिस उपायुक्त जिम्मी चिराम ने बताया कि सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में पुलिस और संबंधित विभागों की टीमें सक्रिय रहेंगी। ग्रेप के तहत निर्धारित मानकों का पालन नहीं करने वाले वाहनों को दिल्ली की सीमा से ही वापस लौटा दिया जाएगा। इसके लिए दिल्ली पुलिस ने पड़ोसी राज्यों की पुलिस के साथ समन्वय कर विशेष रणनीति तैयार की है, ताकि नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को राजधानी में प्रवेश से रोका जा सके।
विज्ञापन

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, रिंग रोड, आउटर रिंग रोड और एनडीएमसी क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था सुचारु रखने के लिए विशेष टीमें तैनात की गई हैं। इन क्षेत्रों में लेन अनुशासन सुनिश्चित करने के साथ अवैध पार्किंग के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, दिल्ली से होकर गुजरने वाले दूसरे राज्यों के वाहनों की आवाजाही पर नियंत्रण पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

इन वाहनों को मिलेगी चलने की अनुमति
ग्रेप के दौरान बीएस-6 मानक वाले वाहनों के अलावा सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को निर्धारित नियमों के तहत चलने की अनुमति होगी। दूसरे राज्यों से आने वाली अंतरराज्यीय बसों में भी केवल इलेक्ट्रिक, सीएनजी और बीएस-6 डीजल बसों को छूट मिलेगी।
-ग्रेप के स्टेज-3 और स्टेज-4 के दौरान वाहनों पर अतिरिक्त प्रतिबंध लागू होंगे। इस दौरान निर्धारित उत्सर्जन मानकों वाले पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को ही अनुमति होगी। बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 या उससे नीचे के डीजल वाहनों को विशेष परिस्थितियों में केवल दिव्यांगजनों के निजी उपयोग के लिए छूट मिलेगी।
-मालवाहक वाहनों में ग्रेप-3 और 4 के दौरान इलेक्ट्रिक, सीएनजी और बीएस-6 डीजल वाहनों को अनुमति होगी। वहीं, ग्रेप-4 में भारी मालवाहक वाहनों के लिए इलेक्ट्रिक, एलएनजी, सीएनजी और बीएस-6 डीजल का प्रावधान है। आपातकालीन वाहनों को निर्धारित छूट मिलेगी।

पीयूसीसी नहीं है तो कटेगा चालान
दिल्ली के बाहर पंजीकृत बीएस-6 से नीचे के उत्सर्जन मानक वाले वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। राजधानी में चलने वाले सभी वाहनों के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) होना अनिवार्य है। प्रमाणपत्र नहीं होने पर चालान काटने के साथ पेट्रोल-डीजल देने पर भी रोक लगाई जा सकती है।
-नियमों और यातायात संबंधी जानकारी के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर 011-25844444 और 1095 जारी किए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed