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यूपी: प्रदेश के कर्मचारियों को तीन प्रतिशत डीए बढ़ोत्तरी का तोहफा, 60 से बढ़कर 63 प्रतिशत हुआ महंगाई भत्ता

Sun, 08 Nov 2026 03:10 PM IST
रोहित मिश्र अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: रोहित मिश्र Updated Sun, 08 Nov 2026 03:10 PM IST
सार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों को दीपावली के अवसर पर बड़ी सौगात दी है। यूपी के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता तीन प्रतिशत बढ़ाया गया है।

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UP: State employees get a five percent DA hike, DA increased from 58 to 63 percent
योगी कैबिनेट का फैसला। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों को दीपावली के अवसर पर बड़ी सौगात दी है। प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्यप्रभारित कर्मचारियों तथा यूजीसी वेतनमान पर कार्यरत पदधारकों का महंगाई भत्ता (डीए) 3 प्रतिशत बढ़ा दिया है। अब कर्मचारियों को 60 प्रतिशत के स्थान पर 63 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। बढ़ी हुई दर 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी। इस संबंध में शासनादेश भी शनिवार को जारी किया गया है। बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान नवंबर 2026 के नियमित वेतन के साथ किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। योगी सरकार का यह निर्णय प्रदेश के नियमित कर्मचारियों के साथ सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, शहरी स्थानीय निकायों और अन्य पात्र कर्मचारी वर्गों को भी राहत देने वाला है।

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चार महीने के एरियर के भुगतान की व्यवस्था भी तय
शासनादेश के अनुसार, 1 जुलाई से 31 अक्टूबर 2026 तक बढ़े हुए महंगाई भत्ते के एरियर के भुगतान के लिए अलग-अलग श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए व्यवस्था निर्धारित की गई है। सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) से जुड़े कर्मचारियों के एरियर की राशि आयकर एवं सरचार्ज की कटौती के बाद निर्धारित सीमा के अंतर्गत उनके भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी। यह राशि 1 नवंबर 2027 तक खाते में जमा रहेगी। विशेष परिस्थितियों में अंतिम प्रत्याहरण के नियम लागू होंगे।

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एनपीएस कर्मचारियों के लिए भी निर्धारित हुआ लाभ

राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) से आच्छादित कर्मचारियों के मामले में एरियर की 10 प्रतिशत राशि उनके टियर-1 पेंशन खाते में जमा की जाएगी। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार नियोक्ता के रूप में एरियर की 14 प्रतिशत राशि के बराबर अंशदान भी टियर-1 खाते में जमा करेगी। शेष 90 प्रतिशत राशि पीपीएफ खाते में जमा कराई जाएगी अथवा एनएससी के रूप में दी जाएगी। एनएससी उपलब्ध न होने की स्थिति में संबंधित राशि नकद प्रदान की जाएगी।

सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पूरा एरियर नकद
सरकार ने सेवानिवृत्त और सेवानिवृत्ति के करीब पहुंच चुके कर्मचारियों को विशेष राहत दी है। शासनादेश जारी होने से पहले जिन कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त हो चुकी हैं, जो 1 जुलाई 2026 से शासनादेश जारी होने की तारीख के बीच सेवानिवृत्त हुए हैं अथवा अगले छह माह के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उन्हें महंगाई भत्ते के बकाये की पूरी धनराशि नकद दी जाएगी।
 
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यूपी के पेंशनरों को भी दिवाली का तोहफा, महंगाई राहत 60 से बढ़ाकर 63 फीसदी

प्रदेश सरकार ने राज्य के सिविल और पारिवारिक पेंशनरों को दिवाली का तोहफा दिया है। सरकार ने पेंशनरों की महंगाई राहत (डीआर) में तीन फीसदी की बढ़ोतरी कर दी है। अब उन्हें 60 फीसदी के बजाय 63 फीसदी महंगाई राहत मिलेगी। इसका लाभ एक जुलाई 2026 से दिया जाएगा। वित्त विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की ओर से जारी शासनादेश के मुताबिक, इससे पहले 21 मई 2026 को जारी आदेश के तहत एक जनवरी 2026 से महंगाई राहत की दर 58 फीसदी से बढ़ाकर 60 फीसदी की गई थी। अब उत्तर प्रदेश वेतन समिति-2016 की संस्तुतियों के तहत संशोधित और स्वीकृत पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन पर तीन फीसदी की अतिरिक्त वृद्धि को मंजूरी दी गई है।

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