Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Centre amends passport visa rules Big relief for Pakistanis living in India documentation requirements relaxed

केंद्र ने बदले पासपोर्ट-वीजा नियम: भारत में रह रहे पाकिस्तानियों की बल्ले-बल्ले, जानें किन नियमों में मिली ढील

Fri, 06 Nov 2026 06:27 AM IST
प्रशांत तिवारी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली। Published by: प्रशांत तिवारी Updated Fri, 06 Nov 2026 06:27 AM IST
सार

केंद्र सरकार ने भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों, धार्मिक अल्पसंख्यक शरणार्थियों, पंजीकृत श्रीलंकाई तमिलों और तिब्बतियों को पासपोर्ट एवं वीजा नियमों में राहत दी है। नए प्रावधानों के तहत निर्धारित तिथियों से पहले भारत आए पात्र लोगों को दस्तावेजों के नवीनीकरण और वैधता संबंधी छूट मिलेगी।

विज्ञापन
Centre amends passport visa rules Big relief for Pakistanis living in India documentation requirements relaxed
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार

केंद्र सरकार ने भारत में रह रहे विदेशी नागरिकों की कुछ श्रेणियों के लिए पासपोर्ट और वीजा नियमों में ढील दी है। इस फैसले से पाकिस्तान के नागरिकों, अल्पसंख्यक शरणार्थियों, श्रीलंकाई तमिलों और तिब्बतियों को लाभ मिलेगा।

विज्ञापन


पाकिस्तानी नागरिकों को पासपोर्ट नवीनीकरण में छूट
नए प्रावधानों के तहत, 31 दिसंबर 2009 या उससे पहले भारत आए पाकिस्तानी नागरिक पासपोर्ट नवीनीकरण में छूट पा सकेंगे। इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। इनमें यह शर्त शामिल है कि संबंधित व्यक्ति ने पाकिस्तान में विवाह नहीं किया हो और न ही वहां कोई संपत्ति खरीदी हो।
विज्ञापन


छह धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों को भी राहत
पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों को भी राहत दी गई है। इसमें वे लोग शामिल हैं, जो धार्मिक उत्पीड़न के डर से 31 दिसंबर 2024 तक भारत आए थे। जिन लोगों के दस्तावेजों की वैधता समाप्त हो चुकी है, वे भी इस राहत के दायरे में आएंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन


ये भी पढ़ें: धनतेरस पर जूलर्स ने खोला ऑफर्स का पिटारा: मेकिंग चार्ज में 100% तक छूट; खरीदारी पर कार और स्कूटर जीतने का मौका

श्रीलंकाई तमिलों और तिब्बतियों को भी लाभ
भारत में शरण लेने वाले पंजीकृत श्रीलंकाई तमिलों को भी छूट दी गई है। इसमें वे लोग शामिल हैं, जिन्होंने 9 जनवरी 2015 या उससे पहले भारत में शरण ली थी। इसी तरह, 1959 से 30 मई 2003 के बीच काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास से जारी परमिट पर भारत आए तिब्बतियों को भी नए प्रावधानों के तहत राहत मिलेगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed