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बिजनेस अपडेट्स: विदेशी निवेशकों के लिए LTCG टैक्स खत्म करने की सिफारिश; सुभाष चंद्रा पर ईडी ने किया केस

Tue, 03 Nov 2026 04:48 AM IST
ज्योति भास्कर बिजनेस डेस्क, अमर उजाला।
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Tue, 03 Nov 2026 04:48 AM IST
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बिजनेस अपडेट्स - फोटो : amarujala.com

भारतीय शेयर बाजार में लगातार बिकवाली के बीच भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने विदेशी निवेशकों के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (एलटीसीजी) टैक्स खत्म करने की सिफारिश की है। घरेलू म्यूचुअल फंड निवेशकों को भी बड़ी राहत देने का सुझाव दिया है। भारतीय शेयर बाजार को फिर से नई रफ्तार देने और विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिहाज से ये सिफारिशें अहम मानी जा रही हैं। हालांकि, केंद्र सरकार को भेजी गईं सेबी की ये बजट पूर्व सिफारिशें बाध्यकारी नहीं हैं। अंतिम फैसला केंद्र को लेना है। अभी भारतीय बाजारों में निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को एक साल से अधिक समय तक शेयर रखने पर 12.5% एलटीसीजी व एक साल से कम समय पर 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ता है।

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1,322 करोड़ की कर्ज धोखाधड़ी सुभाष चंद्रा पर ईडी ने किया केस

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस से 1,322 करोड़ की कथित कर्ज धोखाधड़ी में सुभाष चंद्रा के खिलाफ धनशोधन का मामला दर्ज किया है। आरोप है कि चंद्रा ने एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस से ऋण लेने के लिए अपनी कुल संपत्ति बढ़ा-चढ़ाकर दिखाई और बाद में कर्ज भुगतान में चूक की। अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई की प्राथमिकी का संज्ञान लेते हुए धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत यह मामला दर्ज किया गया है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने शिकायत में आरोप लगाया है कि चंद्रा ने कुल 980 करोड़ की दो ऋणों की मंजूरी के लिए अपनी कुल संपत्ति से जुड़े प्रमाणपत्र जमा किए थे। इन ऋणों के भुगतान में चूक से उसे 1,322 करोड़ का नुकसान हुआ।

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टाटा ट्रस्ट विवाद: खंबाटा का पुनर्नियुक्ति से इनकार

वरिष्ठ अधिवक्ता डेरियस जे खंबाटा ने सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट (एसडीटीटी) और सर रतन टाटा ट्रस्ट (एसआरटीटी) के ट्रस्टी के रूप में दोबारा नियुक्ति से इन्कार कर दिया है। उनका यह निर्णय टाटा ट्रस्ट्स के बोर्ड में चल रहे बड़े बदलावों और आंतरिक फेरबदल के बीच आया है। खंभाटा नवंबर 2023 में दोनों ट्रस्ट्स में ट्रस्टी के रूप शामिल हुए थे।

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