सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर नियमों में बदलाव किया है। इसी के साथ डीएल लेना अब आसान हो गया है। एनजीओ और निजी कंपनियां भी अब ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर सकती हैं।
8 November 2026
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