अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई (सांकेतिक)
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आगरा में एडीजे-1 पुष्कर उपाध्याय ने खेत पर लगे ट्यूबवेल पर सो रहे किसान की हत्या और आयुध अधिनियम के आरोप में तीन सगे भाइयों सहित चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सभी पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। आरोपियों ने रंजिश के तहत घटना को अंजाम दिया था।
घटना 13 मार्च 2013 की है। रात को थाना डौकी क्षेत्र के गांव टीकैतपुरा निवासी मंगल सिंह खेत पर लगे अपने ट्यूबवेल पर मौजूद थे। उस दौरान उनसे पुरानी रंजिश मानने वाले गांव के ही आरोपी तीन भाई जयपाल सिंह, सियाराम, अजमेर और रामजीत हाथों में हथियार लेकर वहां आ गए। उन्हे खींचकर बगल वाले खेत में ले जाने लगे। पुत्र संतोष ने उनका पीछा किया। तब तक आरोपियों ने उन्हें गोली मार दीं। डर से उनका बेटा खेत में लेट गया। इसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देकर फायरिंग करते हुए भाग गए। तब उनके पुत्र ने अपने परिजन को आवाज दी। वह मौके पर पहुंचे।