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Delhi NCR News: गुरुग्राम से दिल्ली की ओर जाने वाले वाहनों की आज से होगी जांच
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- आया नगर, सरहोल बॉर्डर, कापसहेड़ा, ग्वाल पहाड़ी के पास लगाए जांच के लिए नाके
- यातायात पुलिस के साथ आरटीए कार्यालय की टीमें रहेंगी मौजूद
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। दिल्ली में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए 1 नवंबर से नए वाहन प्रतिबंध लागू हो रहे हैं। इसके मद्देनजर गुरुग्राम यातायात पुलिस और आरटीए की टीमें मुस्तैद हो गई हैं। दिल्ली की ओर जाने वाले प्रमुख मार्गों पर विशेष टीमें तैनात की गई हैं।
ये टीमें निर्धारित उत्सर्जन मानकों के अनुरूप वाहनों की जांच कर रही हैं। साथ ही, वाहन चालकों को नियमों की जानकारी देकर जागरूक भी किया जा रहा है। एमजी रोड स्थित आया नगर, ग्वाल पहाड़ी और सरहोल बॉर्डर पर नाकाबंदी की गई है। बजघेड़ा और कापसहेड़ा बॉर्डर पर भी विशेष जांच हो रही है। इन नाकों पर दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाहनों के दस्तावेज व मानकों की जांच की जा रही है। बीएस-6 से नीचे के डीजल व पेट्रोल वाहनों का दिल्ली में प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। बीएस-6 वाहनों के लिए वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र अनिवार्य है।
बाहरी राज्यों के वाहनों पर प्रतिबंध
1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक बाहरी राज्यों के ट्रकों व अन्य भारी वाहनों पर कड़े प्रतिबंध लागू होंगे। हालांकि, बीएस-6, सीएनजी व इलेक्ट्रिक वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। गुरुग्राम यातायात पुलिस ने वाहन चालकों व ट्रांसपोर्टरों से अपील की है। दिल्ली जाने से पहले वे अपने वाहनों के उत्सर्जन मानक, पंजीकरण और प्रदूषण प्रमाण पत्र की वैधता जांच लें। इससे सफर के दौरान परेशानी से बचा जा सकेगा।
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वर्जन
प्रतिबंधित श्रेणी में आने वाले वाहनों को दिल्ली की ओर नहीं जाने दिया जाएगा। जिन मालवाहक वाहनों का गंतव्य दिल्ली नहीं है, वे अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों केएमपी या अन्य बाईपास का उपयोग करें। - सत्यपाल यादव, एसीपी (यातायात मुख्यालय/हाईवे), गुरुग्राम।
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- यातायात पुलिस के साथ आरटीए कार्यालय की टीमें रहेंगी मौजूद
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। दिल्ली में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए 1 नवंबर से नए वाहन प्रतिबंध लागू हो रहे हैं। इसके मद्देनजर गुरुग्राम यातायात पुलिस और आरटीए की टीमें मुस्तैद हो गई हैं। दिल्ली की ओर जाने वाले प्रमुख मार्गों पर विशेष टीमें तैनात की गई हैं।
ये टीमें निर्धारित उत्सर्जन मानकों के अनुरूप वाहनों की जांच कर रही हैं। साथ ही, वाहन चालकों को नियमों की जानकारी देकर जागरूक भी किया जा रहा है। एमजी रोड स्थित आया नगर, ग्वाल पहाड़ी और सरहोल बॉर्डर पर नाकाबंदी की गई है। बजघेड़ा और कापसहेड़ा बॉर्डर पर भी विशेष जांच हो रही है। इन नाकों पर दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाहनों के दस्तावेज व मानकों की जांच की जा रही है। बीएस-6 से नीचे के डीजल व पेट्रोल वाहनों का दिल्ली में प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। बीएस-6 वाहनों के लिए वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र अनिवार्य है।
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बाहरी राज्यों के वाहनों पर प्रतिबंध
1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक बाहरी राज्यों के ट्रकों व अन्य भारी वाहनों पर कड़े प्रतिबंध लागू होंगे। हालांकि, बीएस-6, सीएनजी व इलेक्ट्रिक वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। गुरुग्राम यातायात पुलिस ने वाहन चालकों व ट्रांसपोर्टरों से अपील की है। दिल्ली जाने से पहले वे अपने वाहनों के उत्सर्जन मानक, पंजीकरण और प्रदूषण प्रमाण पत्र की वैधता जांच लें। इससे सफर के दौरान परेशानी से बचा जा सकेगा।
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प्रतिबंधित श्रेणी में आने वाले वाहनों को दिल्ली की ओर नहीं जाने दिया जाएगा। जिन मालवाहक वाहनों का गंतव्य दिल्ली नहीं है, वे अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों केएमपी या अन्य बाईपास का उपयोग करें। - सत्यपाल यादव, एसीपी (यातायात मुख्यालय/हाईवे), गुरुग्राम।